सागर / कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर जनपद बीना के ग्राम पंचायत गुरयाना के सचिव रामअवतार यादव पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिव को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत गुरयाना के सचिव द्वारा समाधान कारक जबाव नहीं दिया गया ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत बीना की ग्राम पंचायत गुरयाना के सचिव रामअवतार यादव को समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने हेतु अर्थदंड की कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया कि सचिव का यह कार्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं।अत एव सचिव के द्वारा आवेदन को 1 दिवस विलंब करने पर दंड स्वरूप 250 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।